लेकिन आप मेडिकल एमरजेंसी के समय तनाव और बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से बच जाते हैं। यानी आपात स्थिति में उपचार कराने के लिए आपको आर्थिक मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता।
इंश्योरेंस पॉलिसी में हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले, उसके दौरान और हॉस्पिटल से छुट्टी होने के 60 दिनों के बाद तक की अवधि को कवर किया जाता है।
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, उस पर आयकर भुगतान अधिनियम की धारा 80डी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं।