TDS New Rules : गिफ्ट पर लगेगा 10% टीडीएस, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम
टीडीएस से जुड़ा नया नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा.
नए नियम में आयकर कानून में एक नई धारा 194आर जोड़ दी गई है.
जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में यदि 20,000 रुपये या उससे अधिक का बेनेफिट दिया जाता है तो उस पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा.
इसका प्रावधान फरवरी 2022 में पेश हुए बजट में किया गया था.
नकद बेनेफिट्स के अलावा भी कटेगा टीडीएस
ऐसा जरूरी नहीं है कि टीडीएस किसी को दिए जाने वाले नकद बेनेफिट्स पर ही कटेगा. यह कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कान्फ्रेंस आयोजन पर टीडीएस लगेगा.
अगर बेनेफिट या भत्ता, मालिक, डायरेक्टर या उनके किसी रिश्तेदार को दिए जाते हैं जो निजी क्षमता में किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हैं वे टीडीएस के दायरे में आएंगे.
साथ ही डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्री सैंपल्स, टिकट व अन्य स्पॉन्सर्ड सामग्रियों पर टीडीएस लगेगा. करदाता इस बात पर गौर करें कि आपके हाथ में आने वाले बेनेफिट भले ही टैक्स स्लेब से बाहर हों फिर भी टीडीएस कटेगा.
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी दायरे में
अगर कोई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किसी कंपनी के स्पॉन्सर्ड आइटम को प्रचार के बाद अपने पास रख लेता है तो उस पर भी टीडीएस लग जाएगा
कहां लागू नहीं होगा यह नियम
अगर कस्टमर्स को सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या रिबेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं तो वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा.